शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू को सट्टा लगाने के जुर्म में न्यायालय के उठने तक की सजा एवं 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 23 मई 2017 को समय 12:30 बजे जवाहर कॉलोनी शिवपुरी सार्वजनिक स्थान पर आरोपी रुपए-पैसे का हारजीत का दांव लगाकर सट्टा पर्ची काट रहा था, जिसे थाना पुलिस देहात ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अपराध कायम कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष के सभी तर्कों को सुनते हुए उक्त सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले में पैरवी कल्पना गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
वही दूसरे मामले में न्यायालय जेएफएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा जिला शिवपुरी ने आरोपी रामस्वरुप उर्फ कल्ला को सट्टा लगाने के जुर्म में न्यायालय के उठने तक की सजा एवं 1 हजार रुप्ए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 12 जून 2017 को समय 4:30 बजे ग्राम कालीमाता मंदिर के पास शिवपुरी सार्वजनिक स्थान पर आरोपी रुपए-पैसे का हारजीत का दांव लगाकर सट्टा पर्ची काट रहा था, जिसे थाना पुलिस देहात ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अपराध कायम कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।