अकुशल, कुशल श्रमिकों के वेतन निर्धारण के दिशा निर्देश जारी

शिवपुरी। समय-समय पर मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ ने दैनिक वेतन भोगी, श्रमिकों की वेतन विसंगति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। संघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष धीरज पाल सिंह राजपूत ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जीएडीके पत्र क्रमांक सी-5-2013 दिनांक 23 नवंबर 2017 जारी  कर स्थायीकर्मी में विनियमित करने की योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट किया है कि यदि कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कुछ-कुछ अवधि अकुशल में, अद्र्धकुशल में तथा कुशल श्रेणी में रहता है तब उसके द्वारा जिस श्रेणी में जितनी सेवा अवधि पूर्ण की जाती है उतनी अवधि के लिए उसी वेतनमान में वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। इसको परिपत्र में उदाहरण देकर समझाया भी गया है। प्रांतीय सचिव अरविंद कुमार जैन ने इस संवर्ग के कर्मचारियों की अन्य मांगों को भी संघ के माध्यम से हल कराने की उम्मीद प्रांताध्यक्ष महेन्द्र शर्मा से की है।