शिवपुरी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 181 पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं समाधानकारक निराकरण न किए जाने पर जनपद पंचायत पिछोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने एवं पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाहन न करने के आरोप में जनपद पंचायत बदरवास के ग्राम पंचायत अकाझिरी के सचिव एवं जनपद पंचायत पोहरी के ग्राम पंचायत टोरियाखालसा के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त आदेशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के दनलिसम 3(1) (2) के तहत सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत पिछोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार की एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।
जबकि मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1) एक, दो, तीन का पालन न करने पर जनपद पंचायत बदरवास के ग्राम पंचायत अकाझिरी के सचिव शिवनंदन सिंह लोधी एवं जनपद पंचायत पोहरी के ग्राम पंचायत टोरियाखालसा के सचिव घनश्याम शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
Social Plugin