शिवपुरी। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक सक्सेना ने फरियादी हरीदास जाटव का दांत तोडऩे के चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास भादवि की धारा 325 के तहत भोगना होगा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 325 का मामला दर्ज न करते हुए उनके विरूद्ध भादवि की धारा 323 का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने चारों आरोपियों कल्ले जाटव उर्फ कल्यान, दीपक, करना उर्फ करन, भबूरी बाई को तीन माह का सश्रम कारावास और 500-500 रूपए अर्थदण्ड की भी सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपीगण ने फरियादी के साथ गाली गलोच करते हुए मारपीट कर उसका दांत तोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले मेंं अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 323, 294, 506बी और 34 का मामला दर्ज किया था।
मारपीट के आरोप में आरोपी को एक वर्ष की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक शर्मा ने मारपीट के आरोपी रामसिंह पुत्र कमलू धाकड़ को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 3 अक्टूबर 2016 को रात 10 बजे फरियादी दीपक शर्मा के ग्राम गोपालपुर में स्थित बोर पर पहुंचकर आरोपी रामसिंह ने उसकी लाठियोंं के साथ मारपीट की थी और रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुषमा गौतम ने की।
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