शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने म.प्र.पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवपुरी शहर के साथ-साथ जिला शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र का आगामी अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन प्रतिबंधित किया है।
शिवपुरी जिले की सीमा के अंतर्गत बिना अनुमति के नलकूप खनन/नलकूप सफाई कार्य करते हुए यदि कोई रिग मशीन पकड़ी जाती है तो पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनी कार्यवाही करने/प्राथमिकी(एफआईआर) दर्ज करने के लिए सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग उपखण्ड शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, करैरा को अधिकृत किया है।

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