भावांतर भुगतान योजना में किसानों का पंजीयन 25 तक होगा

शिवपुरी।  राज्य शासन ने भावांतर भुगतान योजना के तहत ऐसे किसान जो पंजीयन नहीं करा पाए है। वे किसान 15 नवम्बर से 25 नवम्बर 2017 तक पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास शिवपुरी के उपसंचालक ने बताया कि ऐसे पंजीकृत कृषक मण्डी प्रांगण में पंजीकरण पंजियों के साथ आधारकार्ड की छायाप्रति आवश्यक रूप से लाए। पंजीकृत के अलावा अन्य कृषक मण्डी प्रांगण में कृषि उपज नीलामी हेतु लाने पर उन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 

पंजीकृत कृषकों का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही किया जाएगा, नगद भुगतान नहीं होगा। कृषकों की विक्रय संबंधी जानकारी तब अपलोड होगी, जब कृषकों द्वारा आरटीजीएस या एनईएफटी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सूक्ष्य परीक्षण एवं विक्रय अवधि समाप्त उपरांत भावांतर भुगतान योजना की देय राशि संबंधित कृषकों के पंजीकृत खाते में जारी की जाएगी। 

ऐसे कृषक जिनके द्वारा 15 नवम्बर से 25 नवम्बर 2017 के मध्य पंजीकृत किसान जो पंजीकरण के पूर्व मण्डी प्रांगण में क्रय-विक्रय कर चुके है, उन्हें मण्डी प्रांगण से अनुबंध पत्र तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक के साथ आधारकार्ड की प्रति, पंजीकरण पर्ची की मूल प्रति के साथ 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2017 के मध्य स्वयं उपस्थित होना होगा। 16 अक्टूबर 2017 से पूर्व के अनुबंध पत्र तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक भावांतर भुगतान योजना के लिए मान्य नहीं होंगे। पंजीकृत किसानों को एसएमएस से मिलेगी भुगतान राशि की जानकारी उपसंचालक कृषि ने बताया कि म.प्र.शासन द्वारा भावांतर भुगतान योजना के संबंध में 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2017 के मध्य योजना के प्रावधानों के तहत औसत मॉडल रेट विभिन्न फसलों के लिए घोषित किया गया। जिसमें सोयाबीन 2580 रूपए प्रति क्विंटल, उड़द 3000 रूपए, मक्का 1190 रूपए, मूंग 4120 रूपए, मूंगफली 3720 रूपए और तिल 5440 रूपए प्रति क्विंटल की राशि अधिसूचित मण्डी प्रांगण में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधान अनुसार गणना कर भुगतान राशि की जानकारी उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।