शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने शा.प्रा.वि.गंगौरा शिवपुरी के सहायक शिक्षक राजेन्द्र शर्मा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 292ए एवं सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधित) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होने से संबंधित सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उक्त कार्यवाही म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। निलंबित अवधि में संबंधित सहायक शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोहरी नियत किया गया है।
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