चैक बाउंस के मामले में आरोपी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को एक वर्ष की जेल

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शिवपुरी। आज अपर एवं सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले पुलिस ने आरोपी पीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी को एक बर्ष की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त होरीलाल जोहरी पुत्र स्व. जगनलाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी शिवपुरी जो कि पीडब्ल्यूडी शिवपुरी में पदस्थ है ने परिवादी रविन्द्र सिंह निवासी पुरानी शिवपुरी से अपनी पारिवारिक व मकान बनाने की आवश्यकता के लिए दिनांक 5 जून 2015 को 3 लाख 50 हजार रुपए का उधार ऋण प्राप्त किया था। 

उक्त उधार ऋण के भुगतान के लिए अभियुक्त ने परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा न्यू ब्लॉक शिवपुरी का चैक क्रमांक 890465 दिनांक 5 अगस्त 2015 का भुगतान हेतु दिया था। नियत अवधि के पश्चात परिवादी ने आरोपी द्वारा प्रदत्त चैक अपने खाते भारतीय स्टेट शाखा गुरूद्वारा चौक शिवपुरी में प्रस्तुत किया तो अभियुक्त द्वारा भुगतान हेतु दिया गया चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चैक बाउंस होकर वापस परिवादी को प्राप्त हो गया। 

चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से अभियुक्त को उक्त चैक राशि 3 लाख 50 हजार की मांग हेतु 15 दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस भेजा। नोटिस की जानकारी होने के पश्चात आरोपी ने परिवादी को उधार ली गई राशि वापस नहीं की। नोटिस की म्याद गुजरने के पश्चात परिवादी ने उक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने एवं चैक बाउंस होने के संबंध में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। 

आज दिनांक को माननीय न्यायालय अभिषेक सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने प्रकरण में आई साक्ष्य विवेचन उपरांत आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 लाख 30 हजार रुपए प्रतिकर अधिरोपित कर दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान किया। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी गजेन्द्र सिंह यादव एवं अशफाक खान जूनियर अधिवक्ता ने की।
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