नगर पालिका सीएमओ रणवीर कुमार पर कलेक्टर ने ठोंका पांच हजार का जुर्माना

शिवपुरी। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 04 आवेदकों को समय-सीमा में सेवाए उपलब्ध न कराने के आरोप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी पर 5 हजार रूपए की राशि, जबकि विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी नरवर पर 1 हजार 750 रूपए की राशि का अर्थदण्ड लगाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारी के आगामी माह के वेतन से उक्त राशि काटकर संबंधित आवेदकों को प्रदाय करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर श्री राठी द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील नरवर के ग्राम कटेंगरा निवासी श्रीमती पूनम रजक, ग्राम चकरामपुर निवासी मनोज और ग्राम कटेंगरा निवासी गुडिय़ा ने श्रम विभाग की अधिसूचित सेवा प्रसूति सहायता योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.एल.डी.शर्मा द्वारा पूनम रजक के आवेदन को तीन दिवस, गुडिय़ा के आवेदन को एक दिवस, मनोज के आवेदन को तीन दिवस लंबित रखे जाने पर कलेक्टर ने प्रति आवेदन 250 रूपए प्रतिदिन के माने से दो आवेदनों में 750-750 रूपए की राशि और एक आवेदन में एक दिन विलंब से निराकरण करने पर 250 रूपए की राशि एक मुश्त अधिरोपित की गई। 

इसी प्रकार फतेहपुर शिवपुरी निवासी श्रीमती उर्मिला ओझा पत्नि अशोक कुमार ओझा द्वारा श्रम विभाग की विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवा केन्द्र शिवपुरी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी रणवीर कुमार द्वारा आवेदिका के आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष नहीं है। 

आवेदिका द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी को निर्देश दिए गए कि बालिका के विवाह हेतु 25 हजार रूपए की राशि प्रदाय कर समय-सीमा में प्रकरण में सेवाए उपलब्ध न कराने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी 5 हजार रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित कर आगामी माह के वेतन से काटकर आवेदक को प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए।