शिवपुरी। आज शिवपुरी जिला उपभोक्त फोरम ने सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड को एक मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर 62 हजार रूपए मय ब्याज के लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उक्त संस्था को 2 हजार रूपए व्यय खर्चा देने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार शांति पत्नी लक्ष्मण प्रकाश शर्मा निवासी किरार छात्रावास के सामने शिवपुरी ने सक्षम इंडिया डेयरी इंडिया लिमिटेड से 31 अक्टूबर 2008 को एक पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के मुताबिक आवेदिका द्वारा 580 रुपए माहवार जमा किए गए थे।
उक्त पॉलिशी की परिपक्तता की तिथि 31 अक्टूबर 2014 थी जिसमें आवेदिका को 62 हजार रुपए का भुगतान होना था, किंतु परिपक्वता तिथि गुजर जाने के बाद भी सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड ब्रांच मैनेजर दिलीप राजपूत एवं प्रो. आनंद शर्मा पुत्र रमेशचंद शर्मा निवासी शिवपुरी हाल निवासी अलकापुरी ग्वालियर ने उक्त राशि का आवेदिका को भुगतान नहीं किया।
आवेदिका ने उक्त भुगतान प्राप्त करने हेतु एक शिकायत अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम शिवपुरी में 23 जुलाई 2015 को प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में माननीय फोरम द्वारा आई साक्ष्य के विवेचन उपरांत अनावेदक सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड ब्रांच मैनेजर दिलीप राजपूत निवासी सनराइज शाखा सहकारी संस्था मर्या. शिवपुरी एवं प्रो. आनंद शर्मा को उक्त राशि देने हेतु आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी गजेन्द्र सिंह यादव एवं असपाक खान जूनियर अधिवक्ता ने की।
Social Plugin