जमींन की रजिस्ट्री के दौरान झूठी गवाही देने वाले दो युवकों को 10-10 बर्ष की कैद

शिवपुरी। आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक रजिस्ट्री के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरवी कुमार ने धोखाधड़ी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपीयों को 10-10 वर्ष की कैद और 7-7 वर्ष के सश्रम काराबास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सहायक अभियोजक दिलीप सिंह जादौन ने की है।  

अभियोजक के अनुसार 26 जुलाई को सरकूल पुत्र अगला सरदार निवासी हरनगर थाना सतनबाड़ा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शिवकुमार पुत्र पुरूषोत्तम झा और राकेश पुत्र जगराम जाटव ने उसके प्लॉट की फर्जी गवाई देकर रजिस्ट्री करा दी थी।  

इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनबाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनो आरोपीयों को उक्त सजा से दंडित किया है।