पुरानी शिवपुरी में युवक को जिंदा जलाने वालों को 7 साल की जेल

Updesh Awasthee
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक हत्या प्रयास के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास एवं 5-5 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। वहीं अर्थ दण्ड न चुकाए जाने पर एक-एक वर्ष का कारावास अलग से भुगतना होगा। उक्त प्रकरण की पैरवी अभिभाषक दिलीप सिंह जादौन ने की।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 18 जून 15 फरियादी अनिल कुमार पुत्र हरीशंकर शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी खेड़ापति कॉलोनी ने देहात थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र गौरीशंकर शर्मा व प्रेमनारायण पुत्र गौरीशंकर शर्मा निवासी अहीर मोहल्ला के द्वारा खाली शराब के क्वार्टर नाली में न डालने के लिए कहा गया तो उन्होंने अनिल को कमरे में बंद करके मारपीट की और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। 

इस बात की रिपोर्ट अनिल देहात थाने में दर्ज जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर विद्धान न्यायाधीश आरबी कुमार जिला सत्र न्यायाधीश ने तमाम गवाह सबूतों के आधार पर आरोपियों को उक्त से सजा से दण्डित किया है। 
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