बदरवास। जिले के जनपद पंचायत बदरवास के ग्राम पंचायत बरौदिया के पूर्व सरंपच और सचिव के खिलाफ गवन के मामले में एसडीएम ने एफआईआर के आदेश जारी कर दिए है। बताया गया है उक्त पूर्व सरपंच और सचिव कांग्रेस के बर्तमान विधायक रामसिंह यादव के नौरत्नों में से एक है।
जानकारी के अनुसार कोलारस एसडीएम आर के पाण्डे को बीते वर्ष 9 दिसंबर 2016 को आबेदक बाबूलाल,भगवानलाल,हरतुमसिंह निवासी ग्राम बरौदिया ने आबेदन देते हुए शिकायत की कि पूर्व सरपंच चद्रभान सिंह यादव,एवं पूर्व सचिव द्वारा कैटल शेड की राशि का आहरण कर कार्य नहीं कराया और न ही हितग्राहीयों को उक्त काम के लिए कोई ाी राशि दी गई।
इस मामले की जांच एसडीएम आरके पाण्डे ने खण्ड पंचायत अधिकारी को दी। जिस पर खण्ड पंचायत अधिकारी ने जांच की तो सामने आया कि उक्त मामले की राशि सरपंच सचिव ने निकाल ली है और न ही इसकी राशि हितग्राहीयों को दी गई है। जिस पर एसडीएम ने उक्त मामले में दोशी पूर्व सरपंच चद्रभान सिंह यादव के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए है।
साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास को आदेशित किया है कि तत्कालीन उपयंत्री एवं पूर्व सचिव पुरूषौत्तम कुशवाह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। साथ ही इसी मामले में एसडीएम ने ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा को समाप्त करने के संबंध में उचित कार्यवाही के लिए आदेशित किया है।
इसी मामले में पूर्व सरपंच चद्रभान यादव पर शासकीय धन राशि का गबन करने का दोशी पाए जाने पर मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की उपधारा 5 के तहत 6 वर्ष की कालाबधि के लिए किसी भी पंचायत के सदस्य हेतु निरहित घोषित किया है।
इनका कहना है-
हां इस मामले में एफआईआर के आदेश मेरे पास आ गए है। पर हमें इस मामले के मूल दस्ताबेज हमें प्राप्त नहीं हुए है। मेने इस मामले को लेकर एसडीएम सहाब को भी मूल दस्ताबेज की कहा है। जैसे ही मूल दस्ताबेज प्राप्त हो जाऐंगे मामला दर्ज कर लिया जाएगा।
एसबी शर्मा, थाना प्रभारी इंदार