मारपीट के मामले में दो आरोपीयोंं को 6-6 माह की जेल

पोहरी। जिले के पोहरी न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट धीरज कुमार ने मारपी के मामले में दो आरोपीयों को 6-6 माह का सश्रम काराबास और एक हजार रूपए के अर्थ दंण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी की ओर से पैरवी विशाल काबरा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 18 जून 2012 को फरियादी विनोद अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी गांव के ही आरोपी आरोपीगण केदार यादव एवं नरेश यादव निवासी ग्राम पचीपुरा ने आकर विनोद के साथ मारपीट कर दी थी। इस मामले में विनोद ने बैराड़ थाने में मामला दर्ज कर चालन न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में दोनो पक्षो को सुनकर आरोपीगण को उक्त दंड से दण्डित किया।
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