
अभियोजन के अनुसार दिनांक 18 जून 2012 को फरियादी विनोद अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी गांव के ही आरोपी आरोपीगण केदार यादव एवं नरेश यादव निवासी ग्राम पचीपुरा ने आकर विनोद के साथ मारपीट कर दी थी। इस मामले में विनोद ने बैराड़ थाने में मामला दर्ज कर चालन न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में दोनो पक्षो को सुनकर आरोपीगण को उक्त दंड से दण्डित किया।