सर्वोदय नगर कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने 38 अवैध मकान तोड़ने के आदेश

शिवपुरी। शहर के सिद्धेश्वर मंदिर के सामने स्थित सर्वोदय नगर कॉलोनी में रहने वाले 38 मकान मालिकों को आज शिवपुरी के प्रशासन ने उनके मकानों को सरकारी जमीन पर अतिक्रामक मानकर नोटिस जारी कर दिए है। न्यायालय ने एक सुनवाई में यह माना है कि इनके मकान सरकारी जमीन पर बने है। जबकि मकान मालिकों का कहना है कि हम यह प्लॉट कॉलोनाईजर ने बेचे है और विधिवत रजिष्ट्री कराई गई है। 

बताया जा रहा है कि इन सभी अतिक्रमणों को नवनीत शर्मा ने भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि उनका मकान सरकारी जमीन में बना हुआ है तथा उन्हें उपरोक्त भूमि का कब्जा तत्काल हल्का पटवारी को सौंपने का आदेश क्यों न दिया जाए। नोटिस का जवाब देने के लिए आठ फरवरी की तारीख दी गर्ई है। नोटिस जारी होने से अतिक्रामकों में दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है। 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी बाबूलाल जाटव ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की कि सर्वोदय नगर में एक कॉलोनाईजर ने सरकारी जमीन बेच दी और उक्त जमीन पर खरीददारों ने मकान भी बना लिए। याचिकाकर्ता के अनुसार रिकॉर्ड में कॉलोनाईजर की जमीन कहीं और है और उसने इसके स्थान पर खरीददारों को सरकारी जमीन पर कब्जा दिला दिया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तहसीलदार शिवपुरी को आदेश दिया कि उक्त जमीन यदि सरकारी है तो उस पर सेे अतिक्रमण हटाया जाए। शासकीय भूमि खसरा नंबर 93, 94 और 95 वे में हैं। 

इनका कहना है
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। अतिक्रामकों को सुनवाई का अवसर देने के लिए 8 फरवरी की तारीख लगाई गई है। इनमें वे अपने-अपने पक्ष के कागजात प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि यह सिद्ध होता है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उन्हें वेदखल कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नवनीत शर्मा तहसीलदार शिवपुरी