शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश आरवी कुमार ने आईटीबीपी १३ वीं बटालियन सिक्किम गंगटोक ए में पदस्थ एक हवलदार की हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में आईटीबीपी १३वीं बटालियन में पदस्थ हवलदार सुग्रीव पुत्र गोवर्धन सिंह उम्र ४० वर्ष २१ दिसंबर को सरकारी काम से करैरा आया था। इसके बाद बटालियन से बाहर आकर उसने करैरा के वार्ड १५ में स्थित अशोक नाई की दुकान पर कटिंग कराने के लिए रुक गया।
कटिंग कराते-कराते उसकी दोस्ती अशोक के साथ हो गई। इस बीच अशोक ने अपने एक दोस्त विजय पुत्र बद्री को भी वहां बुला लिया।इसके बाद तीनों में मिलकर जमकर शराब पी। इसके बाद इनके पास पैसे खत्म हो गए तो हवलदार अशोक को बैठा कर एटीएम से पैसे निकालने आया।
सुग्रीव ने एटीएम से ५ हजार रुपए निकाले लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उसने ५० हजार रुपए निकाले हैं तो दोनों ने मिलकर करैरा से दूर मुन्ना ढाबे पर खाना खाने का प्लान बनाया।
इसके बाद तीनों ने रात के अंधेरे में हवलदार का बीच रास्ते में ले जाकर कत्ल कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को २४ घंटे के भीतर अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावस की सजा सुनाई।