कोर्ट का आदेश: फायनेंस कंपनी के रूपये नहीं देने पर गजराज सिंह तोमर पर मामला दर्ज

शिवपुरी। अपर जिला जज अरूण कुमार वर्मा ने बीते रोज एक ऋण बसूली के मामले में ग्रहती का समान कुर्क करने के आदेश दिए लेकिन ग्रहती द्वारा सामान नहीं दिया तो ऋणी के खिलाफ अमानत में यानत का मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।

अभियोजना के अनुसार प्रकरण क्र.02/2010-2012 इजरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी फायनेंस कंपनी बनाम गजराज सिंह तोमर  निवासी करौंदी काँलोनी जिला शिवपुरी द्वारा वाहन फायनेंस की ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर श्री राम ट्रास्पोर्ट फायनेंस कंपनी द्वारा बसूली प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

जिस में न्यायालय के आदेश पर बकायादार की टी बी कुर्सी कूलर व अन्य ग्रहती का समान कुर्क कर सुपुर्दगी में दिया गया। जिसे न्यायालय में विक्रय हेतु तलब किया लेकिन सामान नहीं लाने पर ऋणी के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया जिस पर से 406 भादवि की कार्यवाही की गई।
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