आशा ने तलाक नहीं दिया तो पति ने पीटकर घर से निकाला, बच्चों से मिलने पर लगाई रोक

शिवपुरी। शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिद्धेश्वर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला आशा बैरागी को उसके पति ने विवाह के 18 वर्ष बाद इसलिए घर से भगा दिया। क्योंकि पीडि़ता ने पति द्वारा मांगे गए सात लाख रूपए अपने मायके से लाकर नहीं दिए। 

आरोपी पति ने पीडि़ता को उसके पुत्रों से भी नहीं मिलने दिया। जिससे परेशान होकर पीडि़ता ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार पीडि़ता आशा बैरागी का विवाह वर्ष 1998 वें में सिद्धेश्वर कॉलोनी में आरोपी महेश बैरागी के साथ हुआ था। उस समय पीडि़ता के पिता ने अपनी हैसियतानुसार खूव दान दहेज दिया था। 

तब से आरोपी पीडि़ता के साथ ठीक ठाक ढंग से रहा लेकिन कुछ समय पूर्व आरोपी ने पीडि़ता से सात लाख रूपए दहेज में मांगना शुरू कर दिया। पीडि़ता ने जब दहेज की रकम लाने में असमर्थता जाहिर की तो आरोपी ने उसे प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। 

पुलिस के अनुसार आरोपी महेश बैरागी ने उसके बच्चों के सामने मारपीट करना शुरू कर दिया। कर्ई बार बच्चों ने पिता का विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें भी डरा धमका दिया और कल दोपहर आरोपी ने आशा की मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। 

बच्चों से मिलने पर लगाई रोक
पीडि़ता ने जब आरोपी से अपने बच्चों को साथ ले जाने के लिए कहा तो उसने उनसे मिलने पर पावंदी लगा दी। पुलिस ने महेश बैरागी के खिलाफ भादवि की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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