
महिला प्रकोष्ठ द्वारा विवेचना के उपरांत मामले को नरवर थाना पुलिस को स्थानांतरण कर दिया और नरवर थाना पुलिस ने सोमवार को सभी के खिलाफ धारा 498ए, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार मेनका पुत्री हरदास कोली उम्र 28 वर्ष निवासी नरवर की शादी 7 मई 2015 को प्रशांत पुत्र प्यारेलाल लोहारिया निवासी राजघाट कॉलोनी दतिया के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय तो मेनका अपनी ससुराली में ठीक ठाक रही, लेकिन इसके बाद से मेनका पर उसका पति प्रशांत, ससुर प्यारेलाल, सास शकुंतला और देवर निशांत दहेज में 10 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे।
मेनका ने पिता की हैसियत को देखते हुए मायके से दहेज लाने से इनकार कर दिया तो आरोपीगण मेनका को लगातार प्रताडि़त करने लगे और पति की दूसरी शादी कराने की धमकी देने लगे। ससुरालीजनों की प्रताडऩा से तंग होकर मेनका अपने पिता के यहां नरवर आ गई और पति, सास, ससुर एवं देवर के खिलाफ महिला प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई।