तीन डकैतों को चार-चार वर्ष का कारावास

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खांन ने आज अपने एक अहम फैंसले में डकैती के तीन आरोपियों जिनमें शक्ति सिंह,देवेन्द्र सिंह, और दिग्विजय को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही 500-500 रूपए का अर्थदण्ड भी रोपित किया है अर्थ दण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताना होगा।

अभियोजन के अनुसार प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी पिछोर जो कि वर्र्तन व्यवसायी है वह 21 जून 2012 को दोपहर लगभग 12:30 बजे बरेला तिराहे पर खड़ा होकर अपनी दुकान पर जाने के लिए गाड़ी आने का इंतजार कर रहा था।

इसी दौरान वहां पर मारूति क्रमांक एमपी 07 बीए 2208 में सवार होकर शक्ति सिंह पुत्र सौभाग्य सिंह सिंह ठाकुर उम्र 29 वर्ष, देवेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रघुवीर सिंह निवासीगण पिछोर, दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह खंगार उम्र 29 साल निवासी मनपुरा भौंती आ धमके जिन्होंने व्यवसायी प्रमोद गुप्ता के साथ मारपीट करते हुए जबरन अपनी मारूति वेन में डालकर व सपुर की ओर निकल गए इस घटना के दौरान मौके पर दो अन्य युवक भी खड़े थे। 

कुछ समय बाद इस मारूति वेन के पीछे एक इंडिया कार भी लग गई जिसे मारूति वेन के चालक ने सार्ईड नहीं दी बाद में इंडिया के चालक ने अपनी कार को तेज र तार में मारूति कार से आगे निकाल कर उसके आगे लगा दिया। 

मारूति वेन में सवार व्यवसायी श्री गुप्ता को उक्त तीनों के चंगुल से मुक्त कराकर इन्हें खोड़ चौकी ले गए पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 364 क 11/13 एमपीडीपीएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर  लिया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खांन ने सुनवार्ई करते हुए घटना सत्य पार्ई और निर्र्णय सुनाते हुए तीनों आरोपियों को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनार्ई है।