शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश के परिपालन में डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शिवपुरी रूपेश उपाध्याय द्वारा मु य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि दो दिवस के अंदर कोर्ट रोड से हाथ ठेला हटवाकर उन्हें चिन्हित किए गए स्थान (हाकर्स जोन) पर पुर्नस्थापित किए जाने की कार्यवाही करें।
विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश के पालन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही एवं लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत जिला शिवपुरी द्वारा भी अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में आपके द्वारा उदासीनता बरती जा रही है और कोर्ट रोड पर हाथ ठेला स्थित होने से यातायात अवरूद्ध हो रहा है।