
एक नवम्बर से शुरू होगा, स्पीड गर्वनर लगाने का कार्य
परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह कंग द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि सडक़, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र शासन की योजना नुसार व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर नामक यंत्र लगाने का कार्य 1 नव बर शुरू किया जाएगा।
जिससे ये वाहन 60 कि.मी. की रफ्तार से अधिक वाहनों को नहीं दौड़ा सकेगा। व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर, यंत्र लग जाने से देश भर होने बाली सडक़ दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा।
ये वाहन रहेंगे मुक्त
केन्द्र शासन की योजनानुसार, आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वाहनों को स्पीड गर्वनर यंत्र लगाने से मुक्त रखा गया है। जिसमें ए बुलेंस पुलिस वाह, फायर बिग्रेड, मोटरसाइकिल, ऑटो आदि शामिल है। जिनमें स्पीड गर्वनर नहीं लगाया जाएगा। सिक्स प्लस वन से ऊपर के सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाया जाएगा। जिसमें स्कूल बस, ट्रक, ड फर भारी वाहन शामिल हैं।
स्पीड गर्वनर न लगवाने वालों के विरूद्ध कार्रवाही
परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह कंग द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि जिन वाहन चालकों अथवा संचालकों द्वारा शासन की योजनानुसार स्पीड गर्वनर यंत्र नहीं लगवाया जाएगा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्हें वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा।