
दस रूपए का सिक्का पूरी तरह से बैध है, लोग लेनदेन में इसका खुलकर इस्तेमाल करें। जिला अग्रणीय बैंक प्रबंधक श्री सूद ने बताया कि सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि 10 रूपए के सिक्के को लेने से इंकार न करें।
सिक्के लेने से इन्कार करने पर धारा 489(ए), 489(ई) और आईपीसी की धारा 121 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।