
छात्रा का आरोप है कि शहर के गुरूनानक स्कूम में छात्रा पिछले 5 साल से अध्ययनरत छात्रा को प्रबंधन की मनमर्जी से आरटीई के नियम से निकाल दिया है। इसकी शिकायत छात्रा ने डीईओ से की जहॉ डीईओ ने इस मामले में जॉच के बाद छात्रा को पात्रता में रखने का आदेश जारी कर दिया था। इसके चलते स्कूल प्रवंधन ने डीईओ के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए छात्रा को इस पात्रता से गायब कर दिया है।
छात्रा का आरोप है कि स्कूल प्रंबधन ने बहुत परेशान करके उन्होंने मुझसे 2890 रूपये फीस जमा करवा ली है। अब आगे के लिए छात्रा के परिजनों के पास फीस की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर संचालक महोदय का कहना है कि हमारा स्कूल तो कक्षा 5 तक ही है। इसलिए आगामी अध्ययन हेतु हम बिना फीस के नहीं पढ़ा सकते है। अगर पडना है तो फीस जमा कराओं