उपेन्द्र करंट काण्ड: एसडीओ भारती और उपयंत्री के विरूद्ध मामला दर्ज

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शिवपुरी। शहर के मोहनी सागर कॉलोनी में करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद सिंचाई विभाग के एसडीओ एके भारती और उपयंत्री एके शर्मा के विरूद्ध भादवि की धारा 304 ए के तहत मामला कायम कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक उपेन्द्र सिंह चौहान अकुशल मैकेनिक था और मस्टर पर सिंचाई विभाग में कार्य करता था। 

लेकिन इसके बाद भी एसडीओ भारती और उपयंत्री एके शर्मा ने उसे बिजली ठीक करने के लिए ख बे पर चढऩे के लिए विवश किया। जब मृतक ने इससे इन्कार किया तो अधिकारियों  ने उसका ट्रांसफर करने की धमकी दी। इसके बाद मृतक बिजली के ख बे पर लाईट ठीक करने के लिए चढ़ा जहां उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई।

क्या है धारा 304 ए
भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 ए उस समय लागू होती है जब लापरवाही पूर्ण कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसी स्थिति में लापरवाही पूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 304 ए के तहत मामला कायम किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों भुगताना पड़ सकता है। कानून की दृष्टि में यह धारा जमानती है। जिसमें पुलिस जमानत लेने में सक्षम है। 
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