चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह की सजा 2 लाख 25 हजार का जुर्माना

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शिवपुरी। आवश्यकताओं की पूर्ति और व्यावसायिक कार्य में आवश्यकता पढने पर आरोपी ने अभियोगी से उधार ऋण के रूप में 2 लाख रुपए लिए और दिए गए चेक के अनुसार जब परिवादी को राशि नहीं मिली तो वह अपने अभिभाषक गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से न्यायालय की शरण में पहुंचा। 

जहां माननीय अतिरिक्त मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी संजय कुमार जैन ने साक्ष्य विवेचना उपरांत परिवादी को न्याय प्रदान करते हुए अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास की सजा के साथ 2 लाख 25 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में दंडित किया और प्रतिकर जमा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन की कहानी अनुसार आरोपी सीताराम यादव पुत्र ग्यासी यादव निवासी महंतपुरा थाना सतनबाा जिला शिवपुरी ने शशिकांत पांडे निवासी झांसी रोड़ शिवपुरी से पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 लाख रुपए उधार ऋण के रूप में लिए थे जिसके बदले में अभियुक्त ने फरियादी शशिकांत पांडे को आगामी चेक दिए। 

तब अभियोगी ने उक्त चेक को अपने खाते में भुगतान हेतु लगाया तो बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि ना होने से बिना भुगतान के अभियोगी को वापस कर दिया। 

उक्त चेक बाउंस होने की सूचना अभियोगी ने अपने वकील गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से 13 अप्रैल 2015 को भेजी। सूचना प्राप्त होने के बाद भी अभियुक्त ने उधार ली गई राशि का अभियोगी शशिकांत को भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। 
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