नपा शहर के तालाबों और नालों की साफ-सफाई के लिए ठोस कदम उठाये: NGT

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शिवपुरी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिवपुरी के छात्र अभय जैन की जनहित याचिका की सुनवार्ईकरते हुए अंतरिम निर्देश दिये कि नगर पालिका शहर के तालाबों और नालों की साफ-सफाई के लिए ठोस कदम उठाये। इन तालाबों, नालों में किसी भी प्रकार का ठोस कचरा नहीं रहना चाहिए। जो भी काम किया जाए उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण में अगली तारिख 29 मार्च को पेश की जाए। 

लगी है जनहित याचिका
यहां छात्र अभय जैन द्वारा शिवपुरी के तालाबों, जल स्त्रोतों और नालों के मुद्दों को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है। शिवपुरी के छात्र जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में अध्ययनरत हैं, ने जनहित याचिका दिस बर 2015 में पेश की थी। जिसकी तीन सुनवाई होने के बाद प्राधिकरण ने अंतरिम निर्देश जारी किये। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में सुनवाई के दौरान शासकीय पक्ष के वकील ने दस्तावेज पेश किये। लेकिन प्राधिकरण ने यह पाया कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड पिछले 50 सालों का पेश किया गया है। प्राधिकरण ने आदेशित किया है कि जलस्रोतों के खसरा क्रमांक के साथ तालाबों का क्षेत्रफल दर्शाने वाले दस्तावेज पेश  किये जाएं।
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