31 मार्च तक सड़क सुधारो या मुआवजा दो :हाईकोर्ट

शिवुपरी। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी को 31 मार्च तक शिवपुरी शहर की सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने स त लहजे में कहा कि अगर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी सडक बनाने में नाकाम साबित होते हैं, तो कोर्ट दोनों को वहां के नागरिको को मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता है। 

सड़कें खराब होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है धूल से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़  रहा हैए इसलिए वे मुआवजे के हकदार हैं इसलिए समय पर सड़कें दुरुस्त करने का काम पूरा किया जाए इस मामले में 8 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। 

याचिकाकर्ता विजय तिवारी ने शिवपुरी की सड़कों की हालत को लेकर साल 2014 में जनहित याचिका दायर की थी इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति यूसी माहेश्वरी व न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता ने की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजा शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सड़कों की हालत काफ ी खराब है। 

नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी ने कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें सड़कों की हालत काफ ी खराब बताई गई है दूसरी ओर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी सड़कों में सुधार का दावा कर रहे थे।

इसलिए दोनों पर कार्रवाई की जाए कमेटी के सदस्य अधिवक्ता एनके गुप्ता, अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी व प्रशांत शर्मा ने रिपोर्ट पेश की उन्होंने बताया कि पूरे शहर में सड़कें काफ ी खराब हैं इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे है।

सीवर के चेंबर खुले पड़े हैं सड़कों से उडऩे वाली धूल से लोग परेशान हैं सड़कों पर अब तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा है, जिसकी वजह से लोग राहत महसूस कर सकें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमेटी को निर्देश दिए कि वह एक बार फिर शहर का औचक निरीक्षण करे और सड़कों की हालत से कोर्ट को अवगत कराए।

कोर्ट ने 31 मार्च तक सड़कों का काम पूरा करने का निर्देश दिया है सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के मु य अभियंता व नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। विादत हो कि शिवपुरी शहर की सड़कों की हालत वर्ष 2012 से खराब है पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है इसके बाद वर्ष 2014 में एडवोकेट विजय तिवारी ने पीआईएल दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन कर सड़कों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा था।