हत्यारे पिता-पुत्रो को उम्रकैद

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने गुरूवार को दिए एक फैसले में हत्यारे पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदडं न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के अनुसार 8 मई 2011 को मृतक गोवर्धन जाटव अपनी पत्नि व बच्चों के साथ अपने घर पर ही था इसी दौरान उसके पडोस में रहने वाला कैलाश जाटव अपने बेटे राजू, संजय व मानेज के साथ उसके घर में घुस गए।

आरोपियों ने मृतक के घर में घुसकर गाली-ग्लौच  और मारपीट कर दसके पेट में तलवार मार दी जिससे गोवर्धन घायल हो गया बीचबचाव करने आई गोवर्धन की पत्नि व बच्चो की भी आरोपियों ने पिटाई की और मौके से फरार हो गए।

 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां ईलाज के दौरान गोवर्धन की मौत हो गई। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!