उत्सव हत्याकाण्ड में दो को आजीवन कारावास

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शिवपुरी। शहर में बीती 2 मार्च 2013 को हुए मासूम बालक उत्सव गोयल हत्याकाण्ड के आरोपियों को आखिरकार देर-सबेर सजा मिल ही गई। मामले की जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान के समक्ष सुनवाई हुई। धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास, 302,34 आईपीसी 11/13 का भी एक-एक हजार रूपये का अर्थदण्ड अदा ना करने पर एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार शहर के जल मंदिर निवासी कमल गोयल के मासूम पुत्र उत्सव गोयल की हत्या बीती 2 मार्च 2013 को अमोला पुल के निकट कर दी गई थी। इस मामले को लेकर शहर में काफी बबाल भी मचा था और शहर के एक प्रसिद्ध स्कूल पर ऊंगलियां भी उठी थी।

उत्सव हत्याकाण्ड के अगले दिन शहर आग की लपटों में झुलस गया था हर जगह तोडफ़ोड़ और आगजनी भी हुई थी। इसी बीच तत्समय के पुलिस अधीक्षक आर पी सिंह को भी शिवपुरी से रवानगी डालनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिर तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान कोर्ट में हुई। जहां संपूर्ण मामले की विवेचना उपरांत और साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों अकील खान और फिरोज खान को उत्सव की हत्या का दोषी माना और दोनों आरोपियों के विरूद्ध आजीवान कारावास की सजा सुनाई इसके अलावा एक-एक हजार रूपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया।

अर्थदण्ड अदा ना करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा से भी आरोपियों को दण्डित किया गया। इस मामले में एक अन्य आरोपी शाकिर पुत्र रियाज खान निवासी संजय कॉलोनी घटना के बाद से ही फरार है। मामले में पैरवी शासन की ओर से अभिभाषक बी.डी.राठौर ने की। 
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