करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश एमएस परमार ने एक युवक की हत्या करने वाले उसके पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक 8 जनवरी 2015 को नरवर के ग्राम झंडापुरा में रहने वाले पंचम आदिवासी ने शराब के नशे में हुए विवाद के बाद अपने पिता कालीचरण आदिवासी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
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