शिवपुरी-ग्वालियर के फोरलेन निर्माण में धांधली: पीआईएल स्वीकृत

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शिवपुरी। ग्वालियर-शिवपुरी के बीच निर्माणाधीन फोरलेन सड़क निर्माण में की जा रही गड़बड़ी व सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर के एडवोकेट विजय तिवारी ने एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की है।

एडवोकेट विजय तिवारी ने बताया कि प्रस्तुत जनहित याचिका क्र 10692-2015 में माननीय मप्र उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जबलपुर में पेश की गई है।

एडवोकेट विजय तिवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने प्रमुख सचिव सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकारए चेयरमेन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से उक्त फ ोरलेन के निर्माण में गुणवत्ता का निर्माण न होने तथा सुरक्षा सावधानियां न अपनाने के कारण हुई दुर्घटनाओं के संबंध में नोटिस जारी कर 9 सितंबर तक प्रधान पीठ जबलपुर में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश पारित किया है।

एडवोकेट विजय तिवारी ने बताया कि ग्वालियर शिवपुरी फ ोरलेन सड़क के निर्माण में सुरक्षा सावधानियां न किए जाने से दुर्घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि होने पर उन्होंने पहले ग्वालियर में यह याचिका लगाई थी यहां से यह जबलपुर ट्रांसफर हुई।

न्यायालय जबलपुर के समक्ष जनहित याचिका विजय तिवारी एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार करते हुए मान उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एनएचएआई के अधिकारियों से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब मांगा गया है।

इनका कहना है
ग्वालियर-शिवपुरी के बीच बन रहे फ ोरलेन के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सड़क बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर याचिका लगाई है। विजय तिवारी, एडवोकेट 
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