ग्वालियर। वाणिज्य उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता पीयूष शर्मा द्वारा मंत्री के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। मामले का निराकरण करते हुये न्यायमूर्ति एसके पालो ने कहा कि बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी याचिकाकर्ता न तो कोई दस्तावेज पेश कर पाये और ना ही कोई शपथ पत्र दे पाये।
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