शिवपुरी। शहर के कलारगली में रहने वाले एक युवक का कूटरचित तरीके से चैक चुराकर उसमें अपने मन से 2 लाख रूपए की राशि भरकर बैंक में लगाने के बाद चैक को बांउस करा दिया जबकि चैक स्वामी में अपने इस चैक को खोने की शिकायत बैक प्रबंधन सहित पुलिस में कर दी थी।
पूरे मामले में पीडि़त चैक स्वामी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस से कार्रवाई न होने के बाद पीडि़त ने न्यायालय का सहारा लिया गया जिसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की है।
अभियोजन के मुताबिक शहर की कलारगली में रहने वाले शैलेन्द्र गुप्ता का एक चैक विगत दिनो गुम हो गया था। बाद में वह चैक बैक द्वारा बाउंस हो गया। जब शैलेन्द्र को सूचना मिली कि उसका गुम हुआ चैक बाउंस हो गया है तो उसके पड़ताल की तो पता चला कि शैलेन्द्र के मित्र अभय कोचेटा प्रॉपर्टी कारोबारी निवासी न्यू ब्लॉक ने ही उक्त चैक को चुराया और उसमें 2 लाख की राशि भरकर बैक में लगा दिया।
इस मामले में शैलेन्द्र ने पुलिस में अभय कोचेटा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की। बाद में शैलेन्द्र ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी अभय के खिलाफ धारा 467, 471 (मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना कर उसे असल बनाकर धोखाधड़ी से उपयोग में लाने का अपराध) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पुलिस को जारी किए हैं।
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