अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंडी अध्यक्ष को हटाया

शिवपुरी। कृषि उपज मंडी समिति खनियांधाना के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने यहां के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पॉवर कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं। मंडी अधिनियम के तहत यह पॉवर उपाध्यक्ष को मिले हैं।

अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के अनुसार उपाध्यक्ष स्वयं अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा। जब तक कि अध्यक्ष स यक रूप से निर्वाचित नहीं हो जाता है।

कलेक्टर राजीव दुबे द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मंडी अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के लिए स मेलन 20 मई को कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खनियांधाना, में आयोजित किया गया।

स मेलन में उपस्थित सभी निर्वाचित सदस्यों ने मण्डी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। जिससे मंडी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाकर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति सचिवए कृषि उपज मंडी समिति खनियांधाना द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालयों को भेजी गई।

जिसके अनुसार कृषि उपज मंडी समिति खनियांधाना के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के फलस्वरूप स्वत: अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। अब उपाध्यक्ष ही कृषि उपज मंडी के कार्यकलापों पर निर्णय ले सकेंगे और उन्हें कार्यान्वित करने के निर्देश भी दे सकेंगे।