धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सरपंच को 3 साल की कैद

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शिवपुरी जिले के बैराड़ की ग्राम पंचायत भदेरा के पूर्व सरपंच को बाईसराम पुत्र प्रहलाद चिराड़ को पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी एम के वर्मा ने दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल व 10 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। मामले में अभियोजन की तरफ से पैरवी शासकीय अभिभाषक विशाल काबरा ने की।

अभियोजन के मुताबिक आरोपी पूव्र सरपंच बाईसराम चिराड ने अपने कार्यकाल वर्ष 2005 के दौरान जनरेटर सहित कुछ अन्य सामग्री की खरीदी करने में फर्जी बिल लगाकर रोकड़ बही में भी हेराफेरी की थी। 

इस मामले में पूर्व सरपंच के साथ-साथ सामान खरीदने वाली दोनो फर्माे शुभम टै्रडर्स के  िालाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।लेकिन अभी तक दोना फर्मो की विवेचना पूरी नही हुइ है जिसके चलते इनका मामला विचाराधीन है। 
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