मप्र के CS को HC में देना होगा शिवपुरी की बदहाल सड़कों का हिसाब

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। बुधवार को ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिवपुरी शहर की बदहाल और धूल के आसमान बनाती सड़कों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका सीएमओ कमलेश शर्मा, ईई पीएचई वीके छारी सहित सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को जमकर फ टकार लगाई है।

ैहाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अफसरों से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी शिवपुरी शहर के अंदर बर्बाद सड़कों की मर मतीकरण और री-कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया जवाब में अफसर सिर्फ इतना कह पाए कि अभी हम फंड की व्यवस्था कर रहे हैं।

हाईकोर्ट डबल बेंच के मजिस्ट्रेट जेसी महेश्वरी और शीलनागू ने अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए 15 दिनों के भीतर संतुष्टिपूर्ण जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, यह भी आदेश जारी किए हैं कि यदि 15 दिन के भीतर ये लोग संतुष्टिपूर्ण जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो मप्र चीफ सेकेट्री स्वयं हाईकोर्ट में आकर जवाब देना होगा।

हाईकोर्ट ने ईई पीएचईए, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरए सीएमओ नपा सहित असिस्टेंट इंजीनियर को 15 दिन के भीतर संतुष्टिपूर्ण जवाब लेकर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं यदि 15 दिन के भीतर ये लोग ऐसा नहीं कर पाए तो कोर्ट ने 17 अप्रैल 2015 को मध्यप्रदेश शासन के चीफ सेक्रेट्री को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

  •  विजय तिवारी, एडवोकेट PIL याचिकाकर्ता।


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