शिवुपरी। प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पंपो पर दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के बिना पेट्रोल न दिए जाने के आदेश दिए गए थे। इससे जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा बिना हेलमेट के दो पाहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नही दिया जा रहा था परन्तु आज कलेक्टर शिवुपरी ने यह आदेश का स्थगन कर दिया है और यह स्थगन हाईकोर्ट इंदौर के निर्णय के परिपालन में लिया है। और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालको को निर्देश भी दे दिए है।
जानकारी के अनुसार शासन के इस तुगलकी फरमान के विरूद्व हाईकोर्ट इंदौर में एक एडवोकेट में जनहित याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट इंदौर ने इस आदेश को स्थागित कर यथास्थित बनाने के आदेश दिए थे परन्तु हाईकोर्ट के आदेश को शिवुपरी प्रशासन ने पालन नही किया था, इसकी चलते कल कलेक्टर शिवपुरी को शहर के एडवोकेट संजीव बिलैया ने कलेक्टर शिवुपरी को हाईकोर्ट के आदेश के आवमामना को नोटिस दिया था।
एडवोकेट संजीब बिलगैया द्वारा कलेक्टर दुबे को भेजे गए नोटिस में उल्लेख किया है कि हेलमेट मामला इंदोर हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दो पाहिया वाहन चालको को पेट्रोल नही दिए जाने के इंदौर कलेक्टर के आदेश को स्थागित कर दिया है।
तदनुसार इस याचिका में पारित आदेश जनहित याचिका होने से प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी हो गया है और इंदौर कलेक्टर का स्थगित आदेश एंव शिवपुरी कलेक्टर का जारी आदेश की प्रकृति समान होने से इंदौर हाईकोर्ट का आदेश कलेक्टर शिवपुरी पर भी बाध्यकारी है। और इसी हाईकोर्ट के आदेश के पालन मेें शिवपुरी कलेक्टर ने मप्र के आदेश का स्थागित कर दिया है,और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालको को भी हाईकोर्ट के इस आदेश का परिपालन करने के भी निर्देश दे दिए है।