शिवपुरी। प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पंपो पर दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किए जाने के आदेश का पालन कराने का मामला अब कलेक्टर शिवपुरी के लिए टेंशन का कारण बन सकता है। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के बाद स्थगन आदेश देने के बावजूद भी जिले में पेट्रोल पंपो पर हेलमेट की आवश्यकता से नाराज शहर के वरिष्ठ एडवोकेट संजीव बिलगैया ने इसे प्रशासन की हठधर्मिता एंव न्यायालय की अवमानना बताते हुए सोमवार को कलेक्टर राजीव दुबे को न्यायालय का नोटिस भेजा है।
जानकारी के अनुसार जब से शहर को इस मामले की पीआईएल की जानकारी लगी,और इसे समाचार पत्रो में पढा तो वाहन चलाक भी बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए पंप संचालको से रोज बहस हो रही थी जो पंप संचालक भी टेंशन में थे कि ग्राहको के झगडे से बचे या प्रशासन का आदेश माने या हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करे।
इस मामले में प्रशासन की गलती को, सबसे पहले शिवपुरी समाचार डाट कॉम ने उस सामने लाया जब टोडरमल पेट्रोल पंप एसडीएम नीतू मांथुर ने सीज किया था यह भी नियम विरूद्व सील किया गया था। उस समय भी इंदौर हाईकोर्ट इस मामले में स्थगन आदेश दे चुका था।
एडवोकेट संजीब बिलगैया द्वारा कलेक्टर दुबे को भेजे गए नोटिस में उल्लेख किया है कि हेलमेट मामला इंदोर हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दो पाहिया वाहन चालको को पेट्रोल नही दिए जाने के इंदौर कलेक्टर के आदेश को स्थागित कर दिया है।
तदनुसार इस याचिका में पारित आदेश जनहित याचिका होने से प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी हो गया है और इंदौर कलेक्टर का स्थगित आदेश एंव शिवपुरी कलेक्टर का जारी आदेश की प्रकृति समान होने से इंदौर हाईकोर्ट का आदेश कलेक्टर शिवपुरी पर भी बाध्यकारी है।
इस आदेश का पालन शिवपुरी जिले में आज तक न किए से न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। न्यायालय के आदेश की जानकारी 07-04-2015 को एडवोकेट द्वारा कलेक्टर शिवुपरी को दूरभाष पर दिया जाकर प्र ााव से संसूचित किया जा चूका है। इसके बाद भी एडवोकेट को पेट्रोल पंपो पर बिना हेलमेट के पेट्रोल प्रदाय नही किया गया। जो न्यायालय की अवमानना है।
एडवोकेट संजीब बिलगैया का कहना है कि नोटिस के बाबजूद भी यादि जिले में न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन नही कराया जाता जो वह अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर करेंगें।