बिना हेलमेट पेट्रोल देने के आरोप में 5 पेट्रोल पंप संचालको को कारण बताओ नोटिस

शिवपुरी। कलेक्टर राजीवचंद दुबे ने शिवपुरी के पांच पेट्रोल पंप संचालकों को शासकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। सुधीर ऑटो मोबाइल्स, अग्रवाल फिलिंग सेंटर, वनस्थली यूल सेंटर, बल्लभचंद पेट्रोल पंप और टोडरमल सिफारिसमल पेट्रोल पंप संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने बिना हेलमेट लगाये दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल की सप्लाई की।

जबकि कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक/खाद्य/विधि/2015/192 शिवपुरी दिनांक 24.3.2015  के आदेशानुसार पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट लगाये वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाना था। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त पेट्रोल पंप संचालकों का कृत्य मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) 1980 की कंडिका (10) का स्पष्ट उल्लंघन है और उनका यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

नोटिस देने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों को 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है और कारण बताओ नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न पंप को जारी अनुज्ञप्ति निलंबित/निरस्त की जाये या जमा प्रतिभूति राशि शासन हित में राजसात की जाये अथवा अन्य कोई युक्ति युक्त वैधानिक कार्यवाही की जाये।

कलेक्टर ने 24 मार्च को एक आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया था कि वे बिना हेलमेट लगाये वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। इस आदेश के बाद शिकायत मिल रहीं थीं कि पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन हो रहा है।

इसके बाद बताया जाता है कि कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम नीतू माथुर ने पेट्रोल पंपों की वीडियो रिकॉडिंग कराई जिसमें आरोप सही पाये गये। इसके बाद 2 अप्रैल को एसडीएम नीतू माथुर की उपस्थिति में सहायक आपूर्ति अधिकारी केपी प्रजापति और पंकज करौसिया ने टोडरमल पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया और बिना हेलमेट लगाये वाहन चालकों को पेट्रोल देने के आरोप में उक्त पेट्रोल पंप को सीज कर दिया।

आज के आदेश से स्पष्ट है कि उक्त पेट्रोल के अलावा चार अन्य पेट्रोल पंपों पर भी शासकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप हैं, लेकिन उन्हें सीज करने से मुक्ति प्रदान की गई, लेकिन कारण बताओ नोटिस के बाद वे भी कार्यवाही की गिर त में आ गये। टोडरमल पेट्रोल पंप परिसर में लगी 8 पेट्रोल प्रदाय आउटलेट मशीनों को व 20 केएल भर्ती क्षमता के भूमिगत टेंक को पंचों की उपस्थिति में सील किया गया।