शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने एक मानव वध के प्रयास व आ र्स एक्ट के मामले में जहां सबूतो के अभाव में मानव वध की धारा में रिहा कर दिया है वही आ र्स एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस के ग्राम अनंतपुर निवासी लव पुत्र सुभाष शर्मा के खिलाफ उसके एक परिचित रमाकांत शर्मा में गोली लगने के मामले में मानव वध के प्रयास सहित आ र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान मानव वध के प्रयास के मामले में तो सबूत पलट गए वही आ र्स एक्ट के मामले में दोषी लव को जिला सत्र न्यायाधीश ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा आरोपी को २ हजार रूपए का अर्थदंड भुगतना पड़ेगा।

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।