लूट के दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास

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शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने लूट के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैै। इस मामले का एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मामले में पैरवी अभिभाषक बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के मुताबिक 28 अक्टूबर 2009 को दिनारा क्षेंत्र के ग्राम डामरौन में रहने वाला संजीव साहू अपनी बहन वर्षा के साथ झांसी से बाइक पर सवार होकर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में तीन अज्ञात बदमाशों ने दोनो भाई-बहनों को रोक लिया और हथियारों की नौंक पर लूटपाट करते हुए लाखों के जेवर लूट कर ले गए थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में दो बदमाशों भागचंद व बालचंद पुत्रगण ज्वाला लोधी निवासी फूलरा थाना चिरूला दतिया को गिर तार किया और इनके कब्जे से लूटा गया माल बरामद कर इनकी पहचान पीडि़त से कराई जिस पर पीडि़त ने दोनो आरोपियों को पहचान लिया। इस मामले में तीसरा आरोपी विशुल पुत्र जानकीप्रसाद निवासी उन्नाव दतिया अ ाी तक फरार बताया जा रहा है। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने दोनो आरोपियों को दोषी मानते हुए ३-३ साल की जेल व १-१ हजार रूपए का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है।

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