उत्सव हत्याकाण्ड: हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। शहर में बीती 4 मार्च 2013 को हुए उत्सव हत्याकाण्ड मामले में अब माननीय हाईकोर्ट की संयुक्त बैंच के माननीय न्यायाधीश मूलचंद गुप्ता व माननीय न्यायमूर्ति सुजोय पॉल ने इस मामले में एडवोकेट जनरल से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आदेशित किया है। 


यहां बताना होगा कि इस मामले में शहर के एड.पीयूष शर्मा ने उत्सव हत्याकाण्ड मामले को उठाया है और उन्होंने पूर्व में ही तय कर दिया था कि मासूम उत्सव के हत्यारों को ब शा नहीं जाएगा इसके लिए उन्होंने खुले रूप से बयान जारी कर सीबीआई की जांच की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात कही थी। इस घटनाक्रम को अब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है।

एड.पीयूष शर्मा द्वारा जनहित याचिका क्रं.640/2015 पर गत दिवस उच्च न्यायालय की डबल बैंच के माननीय न्यायमूर्ति मूलचंद गुप्ता एवं माननीय न्यायमूर्ति सुजोय पॉल की संयुक्त बैंच ने 9 फरवरी को इस मामले की सुनवाई की। यह मामला एड.पीयूष शर्मा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत पेश किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस अपील को स्वीकारते हुए एडवोकेट जनरल को निर्देशित कर इस मामले में फरार आरोपियों की गिर तारी से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया है। 

यह सुनवाई एड.पीयूष शर्मा विरूद्ध मप्र शासन के प्रमुख सचिव, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, नगर निरीक्षक कोतवाली व भारत शासन के गृह सचिव के विरूद्ध संज्ञान में ली गई है। अभिभाषक पीयूष ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भले ही शहर उत्सव हत्याकाण्ड की सुलगती आग में शांत हो गया हो लेकिन वह इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराना एक जि मेदार नागरिक होने के नाते अपना दायित्व मानते है। 

उन्होंने कहा कि किसी मासूम की जान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं, आज इस हत्याकाण्ड के आरोपी खुलेआम फरार होकर घूम रहे है जिन पर ना तो पुलिस की पकड़ है और ना ही वह अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहे इसलिए अब माननीय उच्च न्यायालय से ही इस मामले में न्याय मिलेगा और दोषी अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध की सजा मिलेगी। एड.पीयूष ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई भी शीघ्र ही होगी जिसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी।

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