शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी राजीव दुबे ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहनों की प्रभावी जांच (चैकिंग) की व्यवस्था करे, जिससे वाहनों द्वारा अवैध शस्त्रों एवं संदिग्ध व्यक्तियों का आवागमन न हो सके।
जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे ने जिले में पंचायतों के निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं (107, 116, 110, 145, 147, 151) के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा जो व्यक्ति लोक प्रशांति भंग कर सकते है उनके विरूद्ध बाउण्ड ऑवर की कार्यवाही की जाए।
सभी न्यायालयों द्वारा जारी बारंटों का शीघ्र अतिशीघ्र तामील हो। अवैध शस्त्र एवं गोला बारूद बनाने वाले व्यक्तियों अथवा परिवारों की जानकारी एकत्रित करके उनके विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाए। शस्त्र धारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर उनके शस्त्र जमा कराए जाकर सूची थानावार जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी को भेजे।
संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर केन्द्रों की सूची भेजी जाए। वाहनों की प्रभावी चैकिंग की व्यवस्था कराये, जिससे वाहनों द्वारा अवैध शस्त्रों एवं संदिग्ध व्यक्तियों का आवागमन न हो सके। संपश्रि विरूपण एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए।
शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है इस प्रतिबंध का स ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। जमानत पर छूटे व्यक्तियों एवं हिस्ट्रीसीटर बदमाशों की निगरानी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही भी करें। जिन व्यक्तियों के विरूद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए है उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।