शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने गांजे की खेती करने के मामले में दो आरोपियों में से एक को 4 वर्ष के कारावास व 4 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी की मौत हो जाने के चलते उस पर यह सजा लागु नहीं होगी। मामले की पैरवी अभिभाषक गगन भार्गव ने की।
अभियोजन के मुताबिक 13 जुलाई 2013 को पोहरी पुलिस ने ग्राम बलरामपुरा से दो लोगो चंदन सिंह कुशवाह व राजहंस बाबा को गांजे की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने 5 क्विंटल 500 गांजे के पेड़ बरामद किए थे। इस मामले में सुनवाइ्र के दौरान जहां एक आरोपी राजहंस बाबा की मौत हो गई वहीं दूसरे आरोपी को आज दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है।