MILAN MOBILE दोषी करार, उपभोक्ता को देना पड़ेगा नया मोबाइल

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव और श्रीमती अंजू गुप्ता ने एक निर्णय में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए एचडीएफसी बैंक के सामने स्थित मिलन मोबाइल सेंटर के संचालक को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को नया मोबाइल एवं 1500 रूपये अदा करे।

23 जून 13 को आवेदक ने एक मोबाईल हैण्ड सेट 4500 रूपए में क्रय किया था। इस मोबाईल पर एक वर्ष की गारंटी दी गई थी। लेकिन उसकी बैटरी बार-बार डिस्चार्ज हो जाती थी। साथ उसके सॉ टवेयर भी काम नहीं कर रहा था। परिवादी, अनावेदक क्र. 1 के द्वारा बताये निर्देशानुसार अनावेदकगण के सर्विस सेंटर पर दो बार गया, परन्तु दोनों बार उसे यह कह कर वापस कर दिया कि उक्त मोबाईल में मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट है। 

परिवादी ने दिनांक 6 जून 2014 को अनावेदकगण को रजिस्टर्ड सूचना पत्र भेजा। परन्तु अनावेदकगण ने मोबाईल को न तो ठीक किया और न ही बदला। परिवादी की ओर से केशमेमो 23 जून प्रस्तत किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि परिवादी ने अनावेदक क्र. 1 से दिनांक 23.6.14 को मोबाइल 4500 रूपए में क्रय किया था। जिस पर से मोबार्ईल सेंटर के संचालक की सेवा में कमी पाये जाने पर परिवादी को विक्रय किये गए मोबाईल जैसा ही दूसरा मोबाईल दो माह के अंदर देने तथा 1500 रूपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया हैं।  


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