शिवपुरी। पोहरी बस स्टेण्ड चर्च के पास स्थित धाकड़
खाद-बीज भण्डार पर आज सुबह कृषि विभाग ने शिकायत मिलने के बाद छापामार
कार्रवाई की। जिसमें 7 बैग आईपीएल डीएपी खाद बिना लायसेंस के बेचते हुए
पाये गए। जबकि वहां रखे कई बैगों की तौल में भी गड़बड़ी पाई गई।
जिस
पर कृषि विभाग के एसएडीओ एपी शर्मा ने पंचनामा तैयार कर किया और दुकान
संचालक नरेन्द्र धाकड़ को उर्वरक गुण नियंत्रक 1985 की धारा 5, 7, 9 एवं 31
का उल्लंघन करने का आरोपी पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार
धाकड़ बीज भण्डार के संचालक नरेन्द्र धाकड़ द्वारा खाद के बैग में
निर्धारित वजन से कम तौल पर खाद बेचने की शिकायत कुछ किसानों द्वारा की गई
थी। जिसके आधार पर आज सुबह 11:30 बजे कृषि विभाग के एसएडीओ एपी शर्मा के
नेतृत्व में टीम ने छापामार कार्रवाई की। जिसमें टीम ने लायसेंस में चढ़े
हुए खाद के बैगों की गिनती की तो उसमें 7 बैग कीमत 6350 रूपये है। लायसेंस
में नहीं चढ़े हुए थे।
जिन्हें बिना लायसेंस के बेचा जा रहा था। वह
जप्त कर लिए। वहीं गोदाम में रखे खाद के बैगों की तौल की गई तो कई बैगों
में 50 किलों के स्थान पर 44 किलो, 45 किलो और 48 किलो खाद पाई गई जो
उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 का उल्लंघन हैं। साथ ही लायसेंसधारी ने रजिस्टर
और बिल बुक संधारण नहीं किया और उर्वरक वितरण की मासिक प्रगति कृषि
कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की।
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