हत्या के मामले में पुलिस हवलदार सहित दो साथियों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने ढाई साल पुराने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर एक पुलिस हवलदार और उसके दो साथियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही तीन-तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया है मामले की पैरवी सरकारी एडवोकेट धनीराम यादव ने की। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक नरवर के महावीर पुरा में रहने वाले पौधा उर्फ  बृजेश को प्रधान आरक्षक खमीरसिंह, उदयभान और राजेश ने 10 अप्रैल 2012 को अपने कमरे पर बुलाया और बृजेश को जमकर शराब पिलाई इस बीच शराब के नशे में जब बृजेश धुत हो गया तो आरोपी खमीरसिंह, उदयभान और राजेश ने पुरानी रंजिश के चलते बृजेश को लाठियों से पीट.पीटकर मौत के घाट उतार दियाए लेकिन इंदिरा सोनी ने प्रधान आरक्षक व आरोपियों को बृजेश की लाश छिपाते हुए देख लिया।

सूचना मिलने पर मृतक के भाई संतोष सोनी ने नरवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिला फ हत्या का मामला पंजीबद्घ कर लिया था पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया फिर मामले के गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने प्रधान आरक्षक सहित तीनों लोगों को दोषी पाया। और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीन-तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।



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