HYUNDAI MOTOR INDIA वादा खिलाफ निकली, 23 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा हुंडई कंपनी को 23 हजार रूपये का हर्जाना देने के निर्देश दिए गए है।

डॉ हरिप्रकाश पुत्र स्व. घासीराम जैन ने रॉयल मोटर्स प्रालि तथा हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से कार एक्सचेंज ऑफर के अंतर्गत अपनी पुरानी कार ऑल्टो देकर नई कार हुण्डई कंपनी की आई-10 मेग्ना खरीदी थी। नई कार खरीदते समय डॉ. जैन को ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 20 हजार रूपये एक्सचेंज बोनस तथा कॉर्पोरेट बोनस तीन हजार रूपये, इस प्रकार कुल 23 हजार रूपये एक माह के भीतर चैक द्वारा प्रदाय किये जावेंगे लेकिन एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विक्रेता द्वारा यह राशि डॉ. जैन को नही दी गई।

तब उन्होंने शोरूम पर जाकर संपर्क किया तो पता चला कि उनके दस्तावेज ही हेड ऑफिस नहीं भेजे गए है। उन्होंने इसकी शिकायत कस्टमर केयर पर दर्ज कराई, पर उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला।

इस मामले को डॉ. हरिप्रकाश जैन उपभोक्ता फोरम अदालत में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच के बाद पाया कि उपभोक्ता के साथ व्यवसायिक दुराचरण किया गया है। लिहाजा अदालत ने 20 हजार रूपये एक्सचेंज बोनस तथा कॉर्पोरेट बोनस तीन हजार रूपये तथा प्रकरण व्यय दो हजार रूपये, इस प्रकार कुल 25 हजार रूपये, 19 जुलाई 2013 से भुगतान दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वापस करने के साथ-साथ मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति हेतु 5 हजार रूपये भी वापस करने के आदेश दिए है। अदालत ने यह आदेश दो माह के भीतर अमल करने को विक्रेता को कहा है।

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