उपभोक्ता फोरम में विजयवर्गीय फर्नीचर दूसरा मामला भी हार गया

शिवपुरी। शहर की छत्री रोड़ स्थित विजयवर्गीय ट्रेडर्स पर आने वाले ग्राहकों को मिलने वाले सामान के साथ जो वारंट दी जाती है उसी वारंटी पीरियड में लिया गया सामान या तो खराब हो जाता है या फिर वह सामान पूर्णत बेउपयोगी हो जाता है।
ऐसे में जागरूक नागरिकों द्वारा उपभोक्ता फोरम की शरण लेकर न्याय की गुहार लगाते है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जहां एक फ्रिज खरीदने वाले लक्ष्मणदास को उपभोक्ता फोरम से नया फ्रिज मिलने के आदेश मिले तो वहीं अब एक ओर उपभोक्ता को एलसीडी दिए जाने के आदेश दिए गए है। इन सभी मामलों में विजयवर्गीय ट्रेडर्स के द्वारा दिए जाने वाले उत्पादों में कमी पाई जाती है इसलिए अब उपभोक्ता दुकानदार से सहयोग ना मिलने पर उपभोक्ता फोरम की शरण लेते है।

उपभोक्ता फोरम में अपनी समस्या दर्ज कराते हुए राजेन्द्र चंदोरिया ने बताया कि उसने विजयवर्गीय ट्रेडर्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, छत्री रोड़ शिवपुरी से एक एल.सी.डी. खरीदा था। इसकी कीमत 12 हजार 500 रूपये थी। एल.सी.डी. एक साल की वारंटी शर्त के साथ दिया गया था। लेकिन घर में एलसीडी फिटिंग के बाद जब चालू की गई तो उसकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक चौड़ी काली पट्टी आने लगी और नीचे के हिस्से में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब विक्रेता से इसकी शिकायत की तो उन्होंने घर पर एलसीडी ठीक करने के लिए एक इंजीनियर भेजा और इंजीनियर ने चेक करने के बाद मेन्यूफक्चरिंग डिफेक्ट बताया। इसके साथ ही इंजीनियर द्वारा एलसीडी ठीक करने के नाम पर 7 हजार रूपये की मांग की गई। 

जबकि वारंटी की शर्त के मुताबिक एलसीडी को ठीक करने के लिए कहा गया तो दुकानदार ने ठीक करने से मना कर दिया। इस मामले को श्री राजेन्द्र चंदोरिया उपभोक्ता फोरम अदालत में लेकर पहुंच गए। अधिवक्ता संजीव विलगईया ने इस मामले की पैरवी की। फोरम के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी भार्गव और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच के बाद पाया कि उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की गई है। लिहाजा अदालत ने दो माह में उपभोक्ता की एलसीडी संतुष्टियोग्य सुधार कर देने और दो हजार रूपये क्षतिपूत्रि धन प्रदान करने के आदेश दिए है। 

साथ ही अगर विक्रेता से एलसीडी संतुष्टियोग्य सुधारी नही जा सकती हो तो एलसीडी के स्थान पर नई एलसीडी उसी मॉडल की देवें और उस पर 12 माह की वारंटी प्रदान करें और इसका कोई अतिरिक्त मूल्य ग्रहण न करें। अगर मॉडल उपलब्ध न हो तो उपभोक्ता को एलसीडी का मूल्य 12 हजार 500 वापस करने के आदेश दिए है। अदालत ने यह आदेश दो माह के भीतर अमल करने को विक्रेता को कहा है।